श्री
मीना सामुदायिक
भवन एवं
अतिथिगृह अहिंसा सर्किल
श्रीनाथपुरम् कोटा।
श्री मीना सामुदायिक
भवन एवं
अतिथिगृह अहिसां
सर्किल श्रीनाथपुरम्
कोटा में
स्थित है।
जो कि
समाज के
व्यक्तियों द्वारा
अपने स्वयं
के उपयोग समारोह के लिए
उपलब्ध होगा।
आवंटन पूर्णतया
“पहले
आओ पहले
पाओ!“ के
सिद्धान्त से
किया जावेगा।
आरक्षण करते
समय एक
दिन का
अग्रिम किराया
भी जमा
करवाना होगा।
सामुदायिक भवन में
ठहरने इत्यादि
के लिए
अतिथिगृह भी
उपलब्ध है।
जोकि प्रतिदिन
प्रति कमरें
के हिसाब
से उपलब्ध
होगा। जिसका
निर्धारित किराया
जमा कर
आवटंन किया
जायेगा। आतिथिगृह
के कमरे
24 घण्टे के
आधार पर
12 महिने ही
उपलब्ध रहेगें।
इन्हें भी
अग्रिम निर्धारित
राशि जमा
करवा कर
आरक्षित करवाया
जा सकता
है।
श्री मीना सामुदायिक
भवन को
उपयोग में
लाये जाने
कि शर्ते
एवं नियम
निम्न प्रकार
हैः-
1. सामुदायिक भवन
प्रतिदिन किराये
के आधार
पर प्रातः
9:00 बजे
से अगले
दिन प्रातः
9:00 बजे
तक 24 घण्टे
के लिए
दिया जाता
है। अतिरिक्त
समय के
लिए भवन
का उपयोग
करने पर
3000 रूपये प्रतिघटा
के हिसाब
से राशि
का भुगतान
संस्था को
करना होगा।
2. जिस कार्य
हेतु भवन
बुक कराया
जायेगा इसके
अतिरिक्त अन्य
कार्य हेतु
भवन का
उपयोग नही
किया जा
सकेगा।
3. आवेदनकर्ता को
किरायें की
राशि के
अतिरिक्त निर्धारित
अमानत रूपये
25000 राशि जमा
करानी होगी।
जो भवन
को संभलाने
के पश्चात्
बिजली एवं
एन्य टूट-फूट हो तो
उसकी राशि
अमानत राशि
में से
काटी जाकर
शेष राशि
लौटा दी
जावेगी।
4. आवेदनकर्ता निर्मित
भवन मय
परिसर का
उपयोग निर्धारित
प्रतिदिन किराये
पर कर
सकेगा।
5. सामुदायिक भवन
के उपयोगकर्ता
को सर्वप्रथम
बिजली के
मीटर की
प्रारम्भिक रीडिंग
स्वयं एवं
चैकीदार को
नोट करवानी
होगी तथा
उपयोग के
पश्चात् भी
मीटर की
रीडिंग नोट
करवानी होगी।
6. आवेदनकर्ता को
बिजली का
उपयोग करने
का भुगतान
विद्युत वितरण
निगम लि.,
कोटा द्वारा
समय≤ पर लागु दर
के अनुसार
करना होगा।
7. आवेदनकर्ता का
पूर्ण दायित्व
होगा कि
सामुदायिक भवन
के उपयोग
में लाये
जाने के
पश्चात् सफाई-धुलाई इत्यादि करवाकर
सम्भलायेगें। तत्पश्चात्
सफाई के
निमित्त जमा
अग्रिम राशि
लौटाई जा
सकगी।
8. सामुदायिक भवन
में विद्युत
सजावट व
अन्य सजावट
आदि के
लिए एवं
अन्य किसी
प्रकार के
उपयोग के
लिए टूट-फूट नही करेगें। अन्यथा
आवेदनकर्ता से
उक्त क्षति
की राशि
वसूल की
जावेगी।
9. भवन को
काम लेतेे
समय ध्यान
रखेगे कि
भवन व
उसके अन्दर
रखे सामान
बिजली फिटिंग,
फखा, ट्यूबलाईट,
लेट्रीन व
बाथरूम की
फिटिंग एवं
टूटियों का
तथा बहार
पार्क के
पैड़ पोधों
को कोई
नुकसान न
हो।
10. इस भवन
में मांसहारी
भोजन बनाने
व प्रयोग
करने पर
पूर्ण पाबंदी
है तथा
मदिरा पान
तथा आपत्तिजनक
कार्य अन्य
किसी नशीली
वस्तु का
प्रयोग निषिद्ध
है। ऐसा
करने पर
संस्था के
व्यवस्थापक को
बिना नोटिस
के भवन
खाली करवाने
का अधिकार
होगा।
11. भवन के
कमरों में
भोजन इत्यादि
नही बनाया
जा सकेगा।
12. सभी प्रकार
के वाहनो
की पार्कीग
भवन परिसर
से बाहर
व्यवस्थित रूप
से करवानी
होगी।
13. भवन परिसर
में जर्दा
व गुटखा
खाकर थूकना
मना है।
अगर ऐसा
किया जाता
हैं तो
रूपये 500/- पेलिन्टी
भरनी होगी।
14. सरकारी आदेशों
की पालना
करते हुये
भवन बुकिंग
प्रारम्भ से
खाली करने
तक दो
सुरक्षा क्रर्मी
अनिर्वाय है।
15. धरेलु सलेन्डरो
का संस्था
के भवन
में काम
में लेना
निषेद्ध है।
व्यवसायिक सलेन्डर
काम में
लेने होगे।
16. आवेदनकर्ता सामुदायिक
भवन की
पूर्ण सुरक्षा
रखेगें।
17. सामुदायिक भवन
को उपयोग
में लाये
जाने हेतु
अग्रिम राशि
जमा करवानी
होगी तथा
आवंटन के
पश्चात् रद्द
करवाने पर
निम्नानुसार राशि
कटौती की
जावेगी।
(अ) आवंटन के
डेढ माह
पूर्व रद्द
करवाने पर
25 प्रतिशत कटौती
की जावेगी।
(ब) एक माह
पूर्व सूचित
नहीं करने
पर 50 प्रतिशत
राशि जब्त
कर ली
जावेगी। यह
सुविधा परिवार
में किसी
प्रकार की
दुःखद घटना
घटित होने
पर ही
दी जाऐगी।
18. पानी
की सुविधा
उपलब्ध कनेक्शन
से मुफ्त
दी जावेगीं
इसका दुरुपयोग
नहीं करें।
अतिरिक्त पानी
की व्यवस्था
आवेदनकर्ता को
करनी होगी।
19. सजावटी विद्यत
के लिए
उपयोगकर्ता को
अलग से
अस्थाई विद्युत
कनेक्शन स्वयं
को लेना
होगा।
20. आवेदनकर्ता द्वारा
पूर्व में
जमा कराई
गई राशि
के अनुशार
निर्धारित समय
तक भवन
उपयोग में
लिया जावेगा
तत्पश्चात् भवन
को खाली
करना आवश्यक
होगा। जिससे
कि इसके
पश्चात् अन्य
आरक्षित आवेदनकर्ता
को सामुदायिक
भवन समय
पर उपलब्ध
करवाया जा
सके। भवन
रिक्त रहने
की स्थिति
में अतिरिक्त
समय के
लिए आवेदनकर्ता
को पूर्व
में राशि
अग्रिम रुप
से जमा
करानी होगी।
21. सामुदायिक भवन
को उपयोग
के लिए
आवेदनकर्ता को
उद्देश्य स्पष्ट
करना होगा
तथा लिखित
में दिये
गये उद्देश्य
के अनुसार
ही उपयोग
में लिया
जावेगा।
22. सामुदायिक भवन
को उपयोग
में लाये
जाने से
ऐसा कोई
आयोजन नहीं
किया जावेगा
जिससे वहां
आस-पास
रह रहे
निवासियों को
असुविधा हो
तथा असामाजिक
कार्य नहीं
किया जावेगा।
23. भवन को
आरक्षित करना
या नहीं
करने का
पूर्ण अधिकार
सचांलन समिति
को होगा।
24. सामुदायिक भवन
परिसर में
मद्यपान निषेध
होगा।
25. सामुदायिक भवन
अधिकतम दो
दिवस के
लिए आरक्षित
कराया जा
सकेगा।
26. सामुदायिक भवन
का आरक्षी
अपने सामान/सम्पति की सुरक्षा
के लिए
स्वयं दत्तरदायी
होगा।
27. न्यायालय निर्णयानुसार
रात्रि दस
बजे उपरान्त
ध्वनि विस्तारण
का उपयोग
नही करेंगे।
28. रात्रि के
दस बजे
के उपरान्त
डी.जे.
साउण्ड प्रतिबन्धित
हे।
29. किसी राष्ट्रीय
कार्यों जैसे
चुनाव आदि
के कारण
अति आवश्यक
होने पर
आरक्षण निरस्त
करते हुये
राशि लौटाई
जा सकती
है।
30. किसी भी
तरह कि
शर्तो में
परिवर्तन का
अधिकार अध्यक्ष
एवं संस्था
की संचालन
समिति को
होगा।
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